मेहनगर आज़मगढ़ । मेंहनगर क्षेत्र में लगभग चार वर्ष पूर्व एक 14 वर्षीया दलित किशोरी के साथ हुए दुराचार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास के साथ तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने शनिवार को सुनाया अभियोजन कहानी के अनुसार मेंहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 31 मई 2017 को पीड़िता की माता अपने इलाज हेतु पति के साथ अस्पताल गई हुई थी। तभी दिन में लगभग तीन बजे आरोपित शनी शर्मा पुत्र शोभनाथ शर्मा निवासी शिवरामपुर थाना मेंहनगर बिजली का तार जोड़ने के बहाने पीड़िता के घर में घुसा और पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुराचार करने लगा। पीड़िता के शोर करने पर भाग गया। माता पिता के घर लौटने पर पीड़िता ने पूरी बात उन्हें बतायी। पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपित शनी शर्मा के विरुद्ध दलित बालिका के साथ दुराचार करने व धमकी देने के आरोप में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता तथा उसकी मां समेत कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित शनी शर्मा को आजीवन कारावास तथा तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मेहनगर से जय शर्मा की रिपोर्ट