लालगंज आज़मगढ़। राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला से खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी (एडीएम प्रशासन) अनिल कुमार मिश्र ने ज़िले के कारोबारियों पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिसमें लालगंज के भी एक कारोबारी शामिल है आदेश दिया गया है कि जुर्माना की धनराशि एक माह के अंदर राजकीय कोष में जमा कर दी जाए। अन्यथा निर्धारित समय में जमा न करने पर आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। लालगंज के जिस कारोबारी अर्थदंड निर्धारित किया गया है। उसमें बृजेश निवासी कस्बा लालगंज कोतवाली देवगांव है जिनपर 18 हजार रुपये रुपये अर्थदंड आरोपित किया गया है।
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