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Home / BREAKING NEWS / तरवां में दहेज के लिए प्रताड़ना व ज़हर देकर मार देने पर अदालत ने सुनाया फ़ैसला 11 वर्ष का कारावास व 05 हजार रूपये का लगाया जुर्माना ।

तरवां में दहेज के लिए प्रताड़ना व ज़हर देकर मार देने पर अदालत ने सुनाया फ़ैसला 11 वर्ष का कारावास व 05 हजार रूपये का लगाया जुर्माना ।


लालगंज आज़मगढ़ । वादी कांता चौहान पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल निवासी कुन्जी थाना जहानागंज ने थाना तरवां पर शिकायत किया कि विपक्षी सोनू चौहान पुत्र श्याम नरायण निवासी पुरूषोत्तमपुर पर्वतपुर थाना तरवां व श्याम नरायण पुत्र स्वर्गीय झिगई के साथ गिरजा देवी पत्नी श्यामनरायण द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था तथा खाने में जहर दिया गया जिससे वादी की पुत्री की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी इस सम्बन्ध में नामजद तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध थाना तरवां पर मुक़दमा पंजीकृत किया गया था जिसके क्रम में आज अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 04 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू चौहान को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 11 वर्ष के कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त श्याम नारायन व अभियुक्त गिरजा देवी को दोषमुक्त किया गया है।

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