लालगंज आज़मगढ़ । आज अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं 01 आजमगढ़ द्वारा थाना देवगांव पर पंजीकृत मुक़दमा संख्या 153/2012 व धारा 304, 308, 326 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त भिखारी चौहान पुत्र रामलखन चौहान निवासी नन्दापुर थाना देवगांव को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 03 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
