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देवगाँव की बेटी को मिला इंसाफ़ दहेज हत्या के मुकदमे में आरोपी पति व सास को अदालत ने सुनाई 7 साल की कैद ।


लालगंज आज़मगढ़ । दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद आज अदालत ने देवगाँव की बेटी को इंसाफ़ देते हुए आरोपी पति व सास को सात वर्ष की कैद तथा प्रत्येक को पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।।यह फैसला फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक राजीव शुक्ला ने सुनाया।आयोजन कहानी के अनुसार वादिनी शीला निवासिनी नरसिंहपुर थाना देवगांव की बेटी रीना की शादी की 2015 में राम नयन पुत्र रामकिशन निवासी टीकमगढ़ थाना देवगांव के साथ हुई थी ।शादी में यथाशक्ति दान दहेज भी दिया गया लेकिन ससुराल में कम दहेज के लिए पति राम नयन तथा सास नरमा देवी रीना का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करते थे।रीना की सास नरमा देवी ने 2 अप्रैल 2016 को सुबह रीना की मां शीला को फोन करके सूचना दी कि उनकी पुत्री बुरी तरह से जल गई है और हॉस्पिटल में भर्ती है ।जब शीला देवी हॉस्पिटल पहुंची तो अपने बेटी रीना को मृतक पाया ।शीला देवी ने सास नरमा देवी तथा पति रामनयन के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गौड़ हरेंद्र सिंह तथा प्रमोद पांडे ने वादली समेत कुल 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया ।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति राम नयन तथा सास नरमा देवी सात सात वर्ष की कैद तथा पांच पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

 

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