गम्भीरपुर आजमगढ़ । गम्भीरपुर थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी पर कोर्ट ने मुक़दमा दर्ज करने का आदेश दिया है कोर्ट ने आज पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के बजाय सुलह का दबाव बनाना थानाध्यक्ष गंभीरपुर व चौकी प्रभारी गम्भीरपुर को भारी पड़ गया । पोक्सो कोर्ट ने थाना प्रभारी गंभीरपुर तथा चौकी इंचार्ज गम्भीरपुर के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने थाना प्रभारी व उप निरीक्षक को अपना पक्ष रखने के लिए 25 सितंबर की तिथि नियत की है। इस मामले में पीड़ित ने पॉक्सो कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि 13 जून 2021 की रात आठ बजे उसकी 15 वर्षीया नाबालिग पुत्री शौच को गयी थी।तभी उसके गांव के विपिन पुत्र ईश्वर, बबलू पुत्र शंकर ,मनोज पुत्र बाबूलाल तथा दो अन्य लोग ने पीड़ित की नाबालिग पुत्री को जबरदस्ती उठा ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।जब आरोपी पीड़िता को कहीं बाहर ले जाने की फिराक में थे तब शाहगंज जिला जौनपुर के रोडवेज पर 112 नम्बर पुलिस के हत्थे चढ़ गए।पुलिस ने पीड़िता के पिता को बुलाकर पीड़िता को सौंप दिया।जब पीड़िता के पिता ने पुलिस चौकी गंभीरपुर पर इस घटना की सूचना दी तो चौकी इंचार्ज गंभीरपुर सतीश यादव ने आरोपी और पीड़ित के घर वालों को बुलाया और सुलह समझौता दबाव बनाने लगे और कोई कार्यवाही नहीं की । इसके बाद पुलिस की उदासीनता का लाभ लेकर आरोपियों ने पीड़ित के दरवाजे पर चढ़कर 3 अगस्त 2021 की रात ईट पत्थर से हमला किया।न्यायालय ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए थाना प्रभारी गंभीरपुर को प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं अदालत ने यह भी पाया कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस उपनिरीक्षक गंभीरपुर चौकी इंचार्ज तथा थाना प्रभारी गंभीरपुर को पूरे प्रकरण की जानकारी थी।उसके बावजूद उन लोगों ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि सुलह का ही प्रयास कराया। जबकि पॉक्सो एक्ट बाध्य करता है कि अगर कोई शिकायत लेकर थाने पर आता है तो उसकी शिकायत दर्ज की जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए।अदालत ने गंभीरपुर थाना प्रभारी तथा चौकी प्रभारी को न्यायालय में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया।लेकिन उन लोगों की तरफ से समुचित जवाब नहीं दिया गया।तब अदालत ने पोक्सो कोर्ट के जज रवीश कुमार अत्री ने बुधवार को थानाध्यक्ष गंभीरपुर तथा उपनिरीक्षक सतीश कुमार के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया ।