लालगंज आजमगढ़ । गांजा रखने के मुकदमे में सुनवाई करने के बाद अदालत ने आरोपित की मानसिक दशा को देखते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया । वहीं इस मुकदमे के वादी मुकदमा तथा विवेचक दरोगा के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात सौरभ सक्सेना ने शुक्रवार को सुनाया अभियोजन कहानी के अनुसार देवगांव थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अभिषेक 20 अगस्त 2020 को सुबह लगभग लगभग नौ बजे क्षेत्र में गश्त पर जा रहे थे। जब सब इंस्पेक्टर अभिषेक अपने साथियों के साथ बुढ़ऊ बाबा मंदिर के पास पहुंचे तब एक व्यक्ति पर संदेह होने पर उसे रोका गया । रोके गए व्यक्ति ने अपना नाम सीताराम पुत्र शिव कुमार निवासी देउरपुर थाना देवगांव बताया। कथित तौर पर सीताराम के पास से डेढ़ किलो गांजा बरामद हुआ। विवेचना के दौरान सीताराम की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण विवेचक ने अपना नाम छिपाने के आरोप में सीताराम पर धोखा घड़ी का भी मुकदमा कायम कर दिया। इस मुकदमे में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने सीताराम के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया आरोपित शिवकुमार गिरफ्तारी के बाद से ही कारागार में निरुद्ध था। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी अभिषेक, कांस्टेबल दिलीप, सब इंस्पेक्टर मानिक चंद तिवारी, डॉ. विमलेश कुमार तथा डॉ. चंदन प्रसाद को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरोपित सीताराम मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पुलिस ने बिना किसी वजह के उस पर फर्जी मुकदमा लाद दिया। अदालत ने ऐसी जांच पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि वादी मुकदमा तथा विवेचक को समाज की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है न कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का चालान के लिए। अदालत ने आरोपित सीताराम को दोषमुक्त कर दिया। फैसले के समय कोर्ट रूम में सीताराम का कोई परिजन नहीं था, इसलिए अदालत ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि सीताराम का समुचित इलाज कराया जाए तथा इस सम्बंध में जिलाधिकारी से निर्देश लेकर तत्काल उसे रिहा कर दिया जाए। अदालत ने वादी तथा विवेचक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिया।
Home / BREAKING NEWS / देवगाँव पुलिस ने किया था गिरफ़्तार अदालत ने किया दोषमुक्त दरोगा के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी दिया निर्देश ।
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