लालगंज आज़मगढ़ । अभियुक्त अभिषेक पुत्र रामबली निवासी बेलाऊ गम्भीरपुर द्वारा वादी की पुत्री को साजिश के तहत बहला फुसलाकर साथ ले जाकर दुष्कर्म किया गया। जिसपर थाना गम्भीरपुर पर पाक्सो एक्ट के मुक़दमा पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान किया गया था। मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के क्रम में आज माननीय न्यायालय विशेष पाक्सो द्वारा अभियुक्त अभिषेक पुत्र रामबली निवासी बेलाऊ गम्भीरपुर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
Home / BREAKING NEWS / लड़की का अपहरण कर मारपीट व दुष्कर्म करने वाले गम्भीरपुर निवासी अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना की मिली सजा ।
Check Also
किसान की मेहनत में आग लगने का सिलसिला जारी पकरौल गांव में भी आग लगने से 50 बोझ गेहूं जलकर हुआ राख
🔊 पोस्ट को सुनें दीदारगंज-आजमगढ़। मार्टिनगंज तहसील क्षेत्रांतर्गत पकरौल गांव में शुक्रवार को दोपहर दिन …