लालगंज आज़मगढ़ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद डीएम राजेश कुमार ने बुधवार को बताया कि कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन के लिए पारित नए आदेश का अनुपालन किया गया है।उन्होंने बताया कि समस्त शहरी व ग्रामीण, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब रविवार को ही बंदी रहेगी। शेष छह दिनों की गाइड लाइन अनुसार सुबह 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक खुलने की अनुमति होगी, जिसके अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं फल, सब्जी, दूध, अंडा की दुकानें सुबह आठ बजे से ही खुलेंगी। रविवार को यह दुकानें सुबह छह बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक खुलेंगी। दवा की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी और प्रतिदिन खुलेंगी। पूरे जिले में खाद, बीज एवं कीटनाशक की दुकानें सप्ताह के सातों दिन सुबह आठ बजे से खुली रहेंगी।
डीएम ने बताया कि दुकान, प्रतिष्ठान में शारीरिक दूरी के अनुपालन के लिए दुकानदार काउंटर के सामने ग्राहकों से दा गज की दूरी रस्सी-बांस या अन्य प्रकार के अवरोधक लगाकर सुनिश्चित की जाएगी। दुकानों व प्रतिष्ठानों के बाहर दो-दो गज की दूरी पर गोले बनाने आवश्यक हैं। दुकानदारों व खरीददारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के ग्राहकों को किसी भी सामग्री का विक्रय नहीं किया जाएगा। प्रतिष्ठान पर एक साथ पांच से अधिक ग्राहक एकत्र नहीं होंगे। इंफ्रारेड थर्मामीटर से ग्राहकों का तापमान मापने के लिए एक व्यक्ति की तैनाती सुनिश्चित करेंगे।