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लॉकडाउन में ज़रूरी सेवाए सहित सब्जी फल दूध किराना इत्यादि को छोड़कर शेष दुकानें रहेंगी बंद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नियम का पालन करना होगा ज़रूरी ।


लालगंज आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनॉक 30 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार की रात्रि 8.00 बजे से दिनॉक 04 मई 2021 दिन मंगलवार की प्रातः 7.00 बजे तक कारोना कर्फ्यू लगाये जाने का आदेश दिया गया है। पुनः उपरोक्तानुसार लागू आंशिक कर्फ्यू को कतिपय संशोधित प्राविधानों के साथ दिनॉक 06 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेट ने दिनॉक 04 मई 2021 दिन मंगलवार की प्रातः 7.00 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू को दिनॉक 06 मई 2021 की प्रातः 7.00 बजे तक बढ़ाये जाने का आदेश दिया है। इस दौरान सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो और शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी शिफ्ट में कार्यालय बुलाये जाये तथा यथासम्भव वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू की जाय। इस सम्बंध में पूर्व से जारी आदेश के प्राविधानों के साथ-साथ कतिपय दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमे उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस नहीं भेजी जायेगी, ताकि संक्रमण रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि आवश्यक दवा/सर्जिकल की दुकाने ही खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व से जारी आदेशों के अनुरूप खुले रहेंगे। केवल दैनिक उपयोग की दुकाने जैसे सब्जी/फल/दूध/किराना इत्यादि को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी मण्डी/फल मण्डी में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन व मास्क/ग्लब्स व सेनिटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि 05 मई 2021 से ग्रामों में कोरोना के लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिंग का कार्य किया जायेगा एवं कोविड की दवाई (मेडिकल किट) भी वितरित की जायेगी। इस विशेष अभियान की प्रतिदिन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समीक्षा की जायेगी। लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान के उपरान्त उनकी टेस्टिंग की जायेगीl पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग कर कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता के संदेश प्रसारित किये जायेंगे। हाई रिस्क कैटेगरी यथा 60 वर्ष से ऊपर अथवा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अथवा गर्भवती महिलायें एवं एक से अधिक बीमारी से ग्रस्त अर्थात कम इम्यूनिटी के लोग बाहर न जाय। अनावश्यक बाहर न निकलें एवं यदि निकलें तो अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर ही निकलें। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान जनपद में चलता रहेगा परन्तु सोशल डिस्टेंसिंग व 2 गज की दूरी तथा मास्क की अनिवार्यता टीकाकरण के समय आवश्यक होगीl निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की जायेगी एवं जो भी व्यक्ति ग्राम से बाहर से आ रहे हैं, यदि होम क्वारंटाइन की व्यवस्था न हो तो क्वारंटाइन सेंटर में रखे जायेंगे।

 

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