लालगंज आज़मगढ़ । अभियुक्त अभिषेक पुत्र रामबली निवासी बेलाऊ गम्भीरपुर द्वारा वादी की पुत्री को साजिश के तहत बहला फुसलाकर साथ ले जाकर दुष्कर्म किया गया। जिसपर थाना गम्भीरपुर पर पाक्सो एक्ट के मुक़दमा पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान किया गया था। मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के क्रम में आज माननीय न्यायालय विशेष पाक्सो द्वारा अभियुक्त अभिषेक पुत्र रामबली निवासी बेलाऊ गम्भीरपुर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
