लालगंज आज़मगढ़ । जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना देवगांव पर पंजीकृत मुक़दमा संख्या नंबर 170/2009 धारा 323/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त रामलाल पुत्र चौकी राम निवासी मिर्जापुर बगही थाना देवगांव को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को कारागार में बितायी गयी अवधि से दण्डित किया गया है।
Home / BREAKING NEWS / अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 10 ने मिर्जापुर बगही निवासी व्यक्ति को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को कारागार में बितायी गयी अवधि से किया गया दण्डित ।
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