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लालगंज के उबारपुर लखमीपुर ग्राम के प्रधान को दोबारा पक्ष रखने का हाईकोर्ट ने दिया अवसर ।


लालगंज आज़मगढ़ । लालगंज विकास खंड के उबारपुर लखमीपुर ग्राम पंचायत मे हुए विकास कार्यों में धांधली की शिकायत सही मिलने पर जिलाधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई थी । हाईकोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को दोबारा अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है । उबारपुर लखमीपुर गांव निवासी शैलेंद्र राय ने डीएम से गांव में हुए विकास कार्यों में धांधली की शिकायत की थी । शिकायत की जांच के बाद डीएम ने प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी । हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम राजेश कुमार ने ग्राम प्रधान शैलचंद्र सरोज को दोबारा अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान दिया है कोर्ट के आदेश पर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए अब समय दिया गया है ।

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