लालगंज आज़मगढ़ । जिले में किसानों के राशन कार्ड को लेकर शासन सख्त हो गया है। यह ऐसे किसान हैं, जिन्होंने क्रय केंद्रों पर कई क्विंटल गेहूं की बिक्री भी की है। साथ ही राशन कार्ड बनवाकर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन भी उठा रहे हैं। शासन ने ऐसे कार्डधारकों की सूची जिला पूर्ति अधिकारी को भेजा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर लालगंज ब्लाक सहित अन्य ब्लाकवार इस तरह के कार्डधारकों के रिकार्ड खंगाले जाएंगे। विभाग की मानें तो ग्रामीण क्षेत्र के अंत्योदय कार्ड योजना के लिए पात्रता 15000 रुपये तक की वार्षिक आय मिलने वाले परिवार, वृद्धावस्था पेंशन धारी, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, निरीक्षक विधवा, ग्रामीण कारीगर या शिल्पकार जैसे कुमार, बुनकर, लोहार, बढ़ई और झुग्गीवासी हैं। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी के लिए अगर व्यक्ति के पास चार पहिया वाहन है। घर में एसी और पांच केवीए या उससे अधिक का जेनरेटर है। परिवार के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान है। 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पोरेट एरिया का आवासीय फ्लैट है। शस्त्र लाइसेंस होने या परिवार के पास 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पोरेट एरिया का व्यवसायिक स्थान होने पर वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर होगा। यानी इनका पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड नहीं बनेगा। इसके बावजूद इस तरह के लोगों के कार्ड विभागीय मिलीभगत से बना दिए गए।