लालगंज आज़मगढ़ । देवगांव कोतवाली पुलिस ने स्थानीय कोतवाली के बैरीडीह निवासी इखलाक उर्फ पतरका पुत्र इरशाद अपने गिरोह के सदस्य सुनील कुमार पुत्र मेवालाल रैदास निवासी नरसिंहपुर, हैदर अली पुत्र मोहम्मद असलम निवासी सदर बाजार थाना कैंट वरुणा कमिश्नरेट वाराणसी, अब्दुल हकीम पुत्र मोहम्मद असलम निवासी सदर बाजार थाना कैंट वरुणा कमिश्नरेट वाराणसी, मौजम अहमद पुत्र जहीर अहमद निवासी बैरीडीह के ऊपर गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। आरोप है कि यह लोग आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु गोवंश पशुओं का वध करने हेतु तस्करी करते हैं। और पूर्व में लालगंज चौकी इंचार्ज द्वारा 15 नवम्बर 2021 को 3/ 5/5 ए/ 8 गोवध उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमे में उपरोक्त मुल्जिम अभियुक्त हैं। अभियुक्तों के पास से टाटा इंडिगो कार से 3 क्विंटल गौमांस भी बरामद हुआ था। 30 अक्टूबर 2021 को जौनपुर जिला के थाना चंदवक में 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम अंतर्गत मौजम और एकलाख के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है जिसमें स्कार्पियो में 8 क्विंटल गौमांस बरामद किया गया था। पुलिस के अनुसार उपरोक्त संगठित गिरोह के आपराधिक कृत्यों से आम जनता भय एवं दहशत जदा है। जिनके विरुद्ध कोई भी गवाही करने को तैयार नहीं है। इन अपराधियों का स्वतंत्र रहना जनहित एवं न्याय हित के विरुद्ध है अतः इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई।
Home / BREAKING NEWS / देवगांव पुलिस द्वारा पांच आरोपियों पर गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियोग हुआ पंजीकृत ।
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