लालगंज आजमगढ़ । देवगांव कोतवाली पुलिस द्वारा 26 अप्रैल 2022 को बैरीडीह निवासी हिटलर उर्फ गुलाम हुसैन पुत्र मकबूल अहमद उर्फ झूरी के विरुद्ध 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उपरोक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त के घर पुलिस द्वारा बार-बार दबिश देने तथा न्यायालय के हुक्म पर अब तक उपरोक्त मुल्जिम हाजिर नहीं हुआ था। देवगांव पुलिस के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा 82 सीआरपीसी का आदेश जारी किया गया। आदेश के क्रम में देवगांव कोतवाल शशि मौलि पांडेय तथा मुकदमे के विवेचक एसआई उमेश चंद यादव द्वारा आज शनिवार को उपरोक्त मुल्जिम के घर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा की कार्रवाई की गई। इससे पूर्व बैरीडीह में सार्वजनिक स्थानों पर डुगडुगी पिटवा कर लाउडर हेलर से प्रचार प्रसार कर मुनादी कराई गई। देवगांव कोतवाल शशि मौली पांडे ने बताया कि वांछित अभियुक्त के घर बराबर दबिश दी जाती रही लेकिन न्यायालय हाजिर नहीं हुआ। आज अदालत के आदेश पर 82 की कार्रवाई की गई है।
