लालगंज आज़मगढ़ । अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 07 आजमगढ़ द्वारा थाना देवगांव पर पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप गौड़ पुत्र शीत बसंन्त गौड़ उर्फ सीतू गौड़ निवासी चौकी दौना थाना देवगांव को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को 11 माह के कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
![](https://thedabangnews.com/wp-content/uploads/2023/01/4BE62FF3-F4BB-4D28-A277-BF3D4054E03E-660x330.jpeg)