लखनऊ । यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने कड़ा रुख़ अपनाते हुए नियम सख्त कर दिए हैं. शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा तो वही एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील किया जाएगा इसके साथ एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर करने के नियम बनाए गये है गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा, वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा. इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेंगी. कंटेनमेंट ज़ोन में 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त किया जाएगा नयी गाइडलाइंस के लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अफसरों को आदेश जारी कर दिया गया है ।