लालगंज आजमगढ़: पांच जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है। ऐसे में कांवर यात्रा के आयोजनों को देखते हुए एक जुलाई से जिले की संपूर्ण सीमा में धारा-144 तत्काल प्रभाव से लागू है। सरकार के आदेशानुसार इस साल महामारी को देखते हुए काँवर यात्रा रद्द कर दी गई है ऐसे में अगर कोई इस नियम के विपरीत कोई कार्य करता है तो धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा और उसपे करवाई अधिनियमों में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी इक जगह पाँच से ज़ायदा लोगों का इकट्ठा होना कोई भी सामूहिक धार्मिक आयोजन करना ऐसे सभी कार्य जिसमें भीड़ का जुटना है वो सारे पे प्रतिबंध है ।