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2003 के बाद आयी बहुओं को देना होगा माता पिता का नाम


मार्टिनगंज आजमगढ़ बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो वर्ष 2003 के बाद शादी के बाद ससुराल आ गई हैं। ऐसे में इन महिलाओं को बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म को भरने में अपने माता-पिता का विवरण दर्ज करना होगा। वहीं निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में सख्ती बढ़ा दी है। अब यह प्रपत्र भरवाने और जमा करने के लिए बूथ लेवल अधिकारी केवल तीन बार ही मतदाता के घर पर विजिट करेंगे। तीन विजिट के बाद भी यदि मतदाता प्रपत्र उपलब्ध नहीं करता है तो 9 दिसंबर के बाद उसे स्वयं निर्वाचन कार्यालय के चक्कर लगाने होंगे।

इस प्रपत्र में कुल तीन खंड हैं खंड एक और दो सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य हैं जबकि खंड संख्या तीन 2003 के बाद परिवार में शामिल हुए सदस्य विशेषकर नई बहू के लिए है जिसमें उन्हें अपने माता या पिता का विवरण देना होगा। इस गणना प्रपत्र के आधार पर तैयार मतदाता सूची का उपयोग विधानसभा और लोकसभा में किया जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण अलग से किया जाएगा। तहसील क्षेत्र में प्रपत्रों का वितरण शतप्रतिशत हो चुका है लेकिन प्रपत्र भरकर 50 से 60 प्रतिशत डिजिटलाइट किया जा चुका है। यदि आपका फोटो पुराना है या चेहरा साफ नहीं दिखता है तो आप अपने फार्म के साथ नया फोटो दे सकते हैं।

एसडीएम मार्टिनगंज दिव्या सिकरवार ने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा लेकिन जो बूथ लेवल अफसर द्वारा कार्यवाही में लापरवाही बरती जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई भी निश्चित है। उन्होंने मतदाताओं से भी अपील किया है कि जागरुक होकर फॉर्म को भरकर जमा कर दें अन्यथा उन्हें बीएलओ के साथ निर्वाचन कार्यालय का चक्कर काटना पड़ेगा।

 

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