नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्रालय ने एक अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है. इसके मुताबिक, COVID-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है. गाइडलाइन के मुताबिक, अब नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा. स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक कार्यक्रम पहले की तरह ही बंद रहेंगे.
गृह मंत्रालय ने कहा कि पांच अगस्त से योग संस्थान और जिम खोलने की अनुमति दी गई है. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय मानक परिचालन प्रक्रियाएं जारी करेगा.
गाइडलाइन्स के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन (जहां अधिक हैं कोरोना के मामले) को छोड़कर बाकी जगहों पर मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को खोला जा सकता है. हालांकि अभी तारीख तय नहीं की गई है. इसको लेकर बाद में दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.
दिशानिर्देश में कहा गया है कि वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है, अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी.
कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. बता दें कि आज कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या देश में 15 लाख के पार पहुंच गई. इनमें से 988029 मरीज ठीक हो चुके हैं और 34193 लोगों की मौत हो चुकी है.