लालगंज आज़मगढ़ । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। आरक्षण की अनंतिम सूची जारी होने के बाद चुनावी गुणा-गणित में दिग्गज जुट गए हैं। कई के अरमानों पर पानी फिर गया है लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी है। यदि नामांकन पत्र भरे से जांच में खारिज कर दिया जाएगा।राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मानदेय प्राप्त करने वाले ऐसे पद धारक जिनका उल्लेख उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अधिनियम 1971 में नहीं है, वे पंचायत एवं नगरीय निकायों चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। लेकिन होमगार्ड्स के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। जबकि मानदेय प्राप्त पद धारक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा बहू, किसान मित्र, शिक्षा मित्र, ग्राम रोजगार सेवक आदि संयुक्त पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंचायत एवं नगरीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय आरके सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही संबंधित मानदेय प्राप्त पदधारक पंचायत एवं नगरीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।