लालगंज आज़मगढ़ । थाना तरवां आजमगढ़ में पंजीकृत मुकदमा गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 संबंधित अभियुक्त हरकेश यादव पुत्र फूलचंद यादव निवासी मोहासिल थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत से अर्जित धनराशि से अपने पिता फूलचंद यादव के नाम क्रय की गई थी अचल संपत्ति ग्राम मोहासिल, थाना जहानगंज के भवन का मूल्य ₹18,62,881 मात्र थीं जिसको जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा कुर्क करने का आदेश दिया गया था। इसी क्रम में पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया था विवेचना के दौरान अभियुक्त की आर्थिक स्थिति के संबंध में जानकारी करने पर पता चला की इसके द्वारा काफी संपत्ति बनाई गई। अभियुक्त हरिकेश यादव अपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य है जिसके पास 07-08 वर्ष पहले कोई वैध आय का स्रोत नहीं था मुख्तार गैंग का सदस्य बनने के बाद अपराध कारित कर अपराध जगत से अर्जित धन से उक्त मकान का निर्माण कराया था। उपरोक्त सम्पत्ति को जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के द्वारा तहसीलदार सदर, आजमगढ़ एवं थानाध्यक्ष तरवां आजमगढ़ को उक्त सम्पत्ति को नियमानुसार कुर्क करने आदेश दिया गया है। जिसके क्रम में आज थानाध्यक्ष तरवां द्वारा उक्त सम्पत्ति मकान को नियमानुसार जब्त किया गया।
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