लालगंज आज़मगढ़ । अभियुक्त इश्तेयाक अहमद उर्फ सलमान पुत्र सलीम अहमद निवासी बेलवारखास थाना बरदह द्वारा थाना गम्भीरपर आजमगढ़ की नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले गया और उसकी साथ दुष्कर्म किया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर पोक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी इस दौरान विवेचना अभियुक्त इश्तेयाक उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया तथा अभियुक्त के बिरूद्ध काफी साक्ष्य एकत्रित किया गया और माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस द्वारा उक्त मुकदमे की लगातार पैरवी की गयी तथा समय से सभी गवाहो के बयान अंकित कराये गये। इसी क्रम में माननीय न्यायालय आजमगढ़ द्वारा थाना गम्भीरपुर पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इश्तियाक उर्फ सलमान पुत्र सलीम अहमद को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को धारा 376 में दस वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 363 में 04 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 366 में 07 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Home / BREAKING NEWS / नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सात वर्ष कठोर कारावास की हुई सजा साथ में लगा जुर्माना
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