लालगंज आज़मगढ़ । अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट नंबर 04 आजमगढ़ द्वारा थाना तरवां पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बबलू यादव पुत्र स्वर्गीय बद्री यादव, रामसुख यादव पुत्र स्वर्गीय सत्यदेव यादव, श्यामसुन्दर यादव पुत्र नगरू यादव निवासी ग्राम करता थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 08-08 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Home / BREAKING NEWS / गैंगेस्टर एक्ट व तरवाँ निवासी अभियुक्तों को न्यायलय ने पाया दोषी 08-08 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी ।
Tags Azamgarh news Deogaon News Lalganj News Mehnagar news
Check Also
शेखपुर बछौली निहोरगंज में दलित युवा मोर्चा की बैठक हुई आयोजित वक्ताओं ने दलित वर्ग के हित के लिए की चर्चा कहा देश नेता से नहीं बल्कि नीतियों से चलता
🔊 पोस्ट को सुनें लालगंज आज़मगढ़ । सामाजिक संगठन दलित युवा मोर्चा की एक बैठक …