लालगंज आज़मगढ़ । ज़िले में जांच के बाद खाद्य पदार्थों में मिलावटी की पुष्टि होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी (अपर जिलाधिकारी प्रशासन) की अदालत ने शुक्रवार को कई कारोबारियों व आपूर्तिकर्ताओं पर कई लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। जिसमें तरवॉ का एक कारोबारी भी है साथ ही सभी को निर्देशित किया है कि अर्थदंड की धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से एक माह के अंदर राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आरसी जारी कर भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।जिन प्रतिष्ठान संचालकों, कारोबारियों व आपूर्तिकर्ताओं पर अर्थदंड लगाया गया है उसमें सरवन कुमार सरायमोहन तरवां को 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
Check Also
किसान की मेहनत में आग लगने का सिलसिला जारी पकरौल गांव में भी आग लगने से 50 बोझ गेहूं जलकर हुआ राख
🔊 पोस्ट को सुनें दीदारगंज-आजमगढ़। मार्टिनगंज तहसील क्षेत्रांतर्गत पकरौल गांव में शुक्रवार को दोपहर दिन …