लालगंज आज़मगढ़ । राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने शनिवार को भी लालगंज सहित 11 कारोबारियों पर कुल 2.03 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेश दिया कि जुर्माना की धनराशि एक माह के अंदर राजकीय कोष में जमा किया जाए। निर्धारित समय में जमा न करने पर आरसी जारी कर वसूली की कारवाई जाएगी।मिलावटखोरी में जिन कारोबारियों अर्थदंड निर्धारित किया गया है। उसमें मोतीलाल पुत्र मुन्नीलाल मसीरपुर थाना देवगांव पर कुल 15 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया गया है ।