लालगंज आज़मगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा कि कोविड-19 वायरस जनित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रतिबंध लगाये जाने सम्बंधी प्राविधान के अनुपालन में जनपद आजमगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत आज दिनॉक 11 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में कतिपय नियमों के अनुसार रात्रिकालीन आवागमन एवं संव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधि किया गया है। यह प्रतिबंध दिनॉक 17 अप्रैल 2021 तक प्रभावी रहेगा तथा परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में पुनर्विचार / संशोधन भी किया जा सकता है।इस व्यवस्था में निम्न प्राविधान / छूट प्रभावी होंगे, जिसमे समस्त आवश्यक सेवायें यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवायें, आवश्यक वस्तुयें यथा दवायें, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी, पेट्रोल / डीजल आदि की आपूर्ति पूर्व की भॉति चलती रहेगी तथा इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों , कोरोना वारियर्स , स्वच्छताकर्मी व डोरस्टेप डिलिवरी से जुड़े व्यक्तियों की ड्यूटी सम्बंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा तथा उनका परिचय – पत्र पास की भाँति मान्य होगा । रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैण्ड पर आने – जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा । रेल / बस तथा फ्लाइट का टिकट यात्रा दिनॉक के आधार पर पास की भाँति मान्य होगा । यात्रियों के लिये टिकट को अनिवार्य रूप से रखना सुनिश्चित करना होगा एवं प्रवर्तन / चेकिंग टीम के मॉगने पर दिखाना होगा । समस्त प्रकार के मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा । राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा । पेट्रोल पम्प एवं सी 0 एन 0 जी 0 स्टेशन पूर्ववत खुले रहेंगे । सफाई एवं स्वच्छता (सेनिटाइजेसन), स्वच्छ पेयजल आपूर्ति , विद्युत प्रबंधन , रेलवे , रोडवेज आदि सेवाओं से सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी ड्यूटी सम्बंधी आवागमन हेतु इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे तथा उनका परिचय – पत्र पास की भाँति मान्य होगा । जनपद में वर्तमान में संचालित त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन -2021 की प्रक्रिया के दृष्टिगत निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी / कर्मचारीगण ड्यूटी सम्बंधी आवागमन हेतु इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे तथा उनका आदेश – पत्रक / परिचय – पत्र पास की भॉति मान्य होगा । सभी बृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस – वे , बड़े पुल एवं सड़कें , लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य तथा सरकारी भवन एवं निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे । मण्डी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मण्डी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होता रहेगा तथा थोक फल , सब्जी की खरीद एवं बिकी सम्बंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा । कोविड -19 के दिशा निर्देशों / प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा । अन्य आवश्यक सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं यथा सिक्योरिटी गार्ड , एटीएम, टेलीकाम मेंटिनेंस, आपातकालीन मेंटिनेंस, सेवा प्रदाता यथा इलेक्ट्रिसियन , प्लम्बर , एसी रिपेयर इत्यादि आपातकालीन सर्विस वर्क्स हेतु कारण बताने पर जाने दिये जायेंगे। औद्योगिक कारखानों जिनमें आईटी एवं आईटी इनेबल्ड सर्विसेज से जुड़े उद्योग भी समिम्मलित हैं , कोविड -19 प्रोटोकाल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये चलते रहेगे। इनके कर्मियों को नाइट ड्यूटी हेतु परिचय – पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जायेगी ।
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