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घर में घुसकर छेड़खानी के मामले में देवगाँव निवासी पाया गया दोषी तीन वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की मिली सजा ।


लालगंज आजमगढ़। घर में घुसकर छेड़खानी करने के मामले में दोषी को कोर्ट ने तीन वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट के जज रवीश कुमार अत्रि ने आज सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार देवगांव क्षेत्र के एक गांव में 28 मार्च 2014 की रात आरोपी दिनेश यादव घर में घुसकर युवती से छेड़खानी की। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश मिश्र ने पीड़िता समेत कुल चार गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपित दिनेश यादव को दोषी पाते हुए उसे तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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