लालगंज आज़मगढ़ । जांच के बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी (अपर जिलाधिकारी प्रशासन) की अदालत ने शनिवार को मेहनाज़पुर के 03 कारोबारियों सहित ज़िले के 12 कारोबारियों पर कुल दो लाख 78 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही आदेशित भी किया है कि अर्थदंड की धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से एक माह के अंदर राजकोष में जमा करें, अन्यथा आरसी जारी कर भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिन प्रतिष्ठान संचालकों, कारोबारियों व आपूर्तिकर्ताओं पर अर्थदंड लगाया गया है। उसमें मेसर्स मद्धेशिया ट्रेडर्स जियापुर मेहनाजपुर, मंशा देवी पत्नी राजू मद्घेशिया जियापुर मेंहनाजपुर, राजू मद्धेशिया पुत्र विश्वंभर मद्धेशिया जियापुर मेंहनाजपुर सहित ज़िले के 12 खाद्य कारोबारियों शामिल है ।